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बिहार पंचायत चुनाव 2026 का बिगुल बजा: प्रपत्र-1 जारी करने का आदेश, जानें आपके क्षेत्र में कब तय होगा आरक्षण और वार्डों का गणित

पटना। न्यूजस्टिच
बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 को लेकर प्रशासनिक तैयारियां युद्धस्तर पर शुरू हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को प्रपत्र-1 (Form-1) तैयार करने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। यह प्रपत्र ही तय करेगा कि आने वाले चुनाव में किस पंचायत की तस्वीर कैसी होगी, कहाँ आरक्षण लागू होगा और वार्डों की सीमाएं क्या होंगी।

2011 की जनगणना और डिजिटल माध्यम का होगा उपयोग
आयोग के निर्देशानुसार, प्रपत्र-1 को आधार बनाने के लिए वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों का ही उपयोग किया जाएगा। खास बात यह है कि इस बार पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से संपन्न किया जाएगा, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और डेटा में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो।

नगर निकाय गठन के बाद बदलेगा भूगोल
पिछले कुछ वर्षों में बिहार में कई नई नगर पंचायतों और नगर परिषदों का गठन हुआ है। इससे कई ग्रामीण क्षेत्र शहरी इलाकों में शामिल हो गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि नगर निकाय गठन के बाद जो क्षेत्र बच गए हैं या जिनका स्वरूप बदला है, उनका नए सिरे से पुनरीक्षण किया जाएगा। इसके आधार पर ही जिला परिषद सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, सरपंच और पंच के पदों के लिए आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा।

प्रशिक्षण का पूरा शेड्यूल (प्रमंडलवार)
प्रपत्र-1 को त्रुटिरहित तैयार करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी जारी कर दिया है:

13 अप्रैल: पटना और तिरहुत प्रमंडल।

16 अप्रैल: मगध, भागलपुर और मुंगेर प्रमंडल।

17 अप्रैल: पूर्णिया, कोशी, दरभंगा और सारण प्रमंडल।

महत्वपूर्ण तारीखें: कब क्या होगा?
चुनाव आयोग ने जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दावों और आपत्तियों का भी समय तय किया है:

27 अप्रैल 2026: प्रपत्र-1 के प्रारूप का प्रारंभिक प्रकाशन।

27 अप्रैल से 11 मई: आम जनता अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेगी।

14 मई तक: प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन (निपटारा) किया जाएगा।

18 मई से 22 मई: आपत्तियों के खिलाफ अपील का निपटारा होगा।

25 मई 2026: प्रपत्र-1 का अंतिम प्रकाशन (Final Publication)।

29 मई 2026: जिला गजट में अंतिम आंकड़ों का प्रकाशन कर दिया जाएगा।

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