खगड़िया। न्यूजस्टिच
जिले में राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा कल आयोजित होगी। परीक्षा को लेकर शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त संचालन के लिए खगड़िया जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जिला प्रशासन द्वारा बतलाया गया कि आगामी 11 मार्च 2026 को होने वाली इस परीक्षा को लेकर अनुमंडल दण्डाधिकारी (SDM) धनंजय कुमार ने परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है।
धारा 163 के तहत सख्त पाबंदियां
जिलाधिकारी के निर्देश पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 के अंतर्गत सभी पाँच परीक्षा केंद्रों के 500 गज के दायरे में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। यह आदेश 11 मार्च को सुबह 09:00 बजे से दोपहर 03:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान निषिद्ध क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी होगी। हथियार, विस्फोटक या परीक्षा से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री ले जाना प्रतिबंधित होगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास की सभी फोटोस्टेट दुकानें दोपहर 3 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद रहेंगी।
इन केंद्रों पर होगी परीक्षा
खगड़िया जिले में कुल पाँच केंद्रों पर मेधावी छात्र अपनी किस्मत आजमाएंगे।
यूएचएस, चन्द्रनगर
एसएन हाई स्कूल, सोनवर्षा रहीमपुर
यूएचएस, बछौता
इंटर स्कूल, मेहसौदी
बापू मिडिल स्कूल, बलुआही
परीक्षा का समय और कड़े नियम
यह परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 01:00 से 02:30 बजे तक होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षार्थी या किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को मोबाइल, सेल्युलर फोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। कदाचार रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों के पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) पर भी रोक लगा दी गई है। यदि कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, तो उसके विरुद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने सभी अभिभावकों और आम नागरिकों से सहयोग की अपील की है ताकि बच्चों का भविष्य संवारने वाली इस परीक्षा को पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराया जा सके। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, सुरक्षा बलों और परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगा।

