Lalu Yadav Case: लालू परिवार को नहीं मिलेंगे अतिरिक्त दस्तावेज, राउज एवेन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला! लगी फटकार 

पटना। न्यूजस्टिच
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चर्चित लैंड फॉर जॉब्स (जमीन के बदले नौकरी) मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और अन्य आरोपियों को राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें गैर-आश्रित (Non-Reliable) दस्तावेजों की मांग की गई थी।

दस्तावेज पाना आरोपियों का स्वतः अधिकार नहीं
सीबीआई की विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि आरोपियों को जांच एजेंसी के हर उस दस्तावेज को पाने का स्वतः अधिकार नहीं है, जिस पर अभियोजन पक्ष भरोसा नहीं कर रहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सबूतों की प्राथमिकता में पहले अभियोजन पक्ष (CBI) अपने सबूत पेश करेगा। उसी के आधार पर आगे की सुनवाई होगी। ठोस बचाव की जरूरत है। बिना किसी ठोस बचाव के आधार के आरोपियों को अतिरिक्त या अप्रत्यक्ष दस्तावेज मांगने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अधिकारों का हनन नहीं। कोर्ट ने यह भी माना कि इस याचिका को खारिज करने से आरोपियों के कानूनी अधिकारों या उनके बचाव को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा।

क्या है पूरा मामला?
यह मामला उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे में ग्रुप-डी के पदों पर नियुक्ति के बदले उम्मीदवारों से जमीन लिखवाई गई थी। इस मामले में लालू परिवार के कई सदस्य और करीबी आरोपी हैं। लालू-राबड़ी ने कुछ ऐसे दस्तावेजों की मांग की थी जिन्हें जांच एजेंसी ने अपने केस का आधार नहीं बनाया है, जिसे कोर्ट ने अनावश्यक माना।

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