भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) एक गंभीर कानूनी विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। झारखंड राज्य आवास बोर्ड (JSHB) ने धोनी के रांची स्थित आवासीय प्लॉट के ‘कमर्शियल’ इस्तेमाल को लेकर सख्त रुख अपनाया है। बोर्ड ने इसे नियमों का सीधा उल्लंघन बताते हुए धोनी को ‘अंतिम नोटिस’ जारी कर कड़ी चेतावनी दी है।

क्या है विवाद की मुख्य वजह?
मामला रांची की पॉश हरमू आवासीय कॉलोनी का है। नोटिस के अनुसार:
- गलत इस्तेमाल: धोनी को ‘उच्च आय वर्गीय भूखंड संख्या-H-10(A)’ केवल रहने (आवासीय) के उद्देश्य से आवंटित किया गया था।
- नियमों का उल्लंघन: जांच में पाया गया कि इस आवासीय संपत्ति का उपयोग व्यावसायिक (Commercial) गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, जो बोर्ड के विनियमों और लीज डीड की शर्तों के खिलाफ है।
बोर्ड की कड़ी चेतावनी: रद्द हो सकती है लीज
कार्यपालक अभियंता द्वारा जारी नोटिस (दिनांक 20/01/2026) में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं:
- बकाया भुगतान: व्यावसायिक दर के हिसाब से बकाया राशि तुरंत बोर्ड कार्यालय में जमा करने को कहा गया है।
- नक्शा पेश करने का निर्देश: यदि मकान में कोई निर्माण या बदलाव हुआ है, तो उसका स्वीकृत नक्शा प्रस्तुत करना होगा।
- आवंटन रद्द करने की धमकी: यदि निर्देशों का पालन नहीं हुआ, तो बोर्ड धोनी का आवंटन, लीज डीड या सेल डीड रद्द करने की अनुशंसा कर देगा।
रांची के हरमू इलाके में स्थित इस हाई-प्रोफाइल संपत्ति को लेकर हुई इस कार्रवाई ने पूरे राज्य में खलबली मचा दी है। अब सबकी नजरें इस पर हैं कि ‘कैप्टन कूल’ इस कानूनी गुगली का क्या जवाब देते हैं।

