ऑटिज्म के लिए स्टेम सेल थेरेपी अब illegal? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद NMC ने जारी की ये एडवाइजरी
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऑटिज्म के इलाज के लिए स्टेम सेल थेरेपी को ‘अवैध’ घोषित कर दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह थेरेपी अब केवल कैंसर और थैलेसेमिया जैसी 32 विशिष्ट बीमारियों के लिए ही मान्य होगी। जानें क्या है नया नियम और डॉक्टरों के लिए सख्त निर्देश।










